Arunachal Pradesh Voter List कैसे देखे?

मतदान एक अधिकार है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र के लिए अर्जित किया। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते, हमें देश की नियति को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की जाती है। प्रत्येक वोट देश को सर्वोत्तम तरीके से आकार देने और ढालने के लिए सही नेताओं के चुनाव में मायने रखता है। हालांकि यह दृष्टि थी, मतदान को उतना महत्व नहीं मिला जितना कि होना चाहिए था। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सक्षम साबित नहीं हुआ है। लेकिन यह धीरे-धीरे बदल रहा है और यह ऐसे नागरिक हैं जो फर्क कर सकते हैं। अपना वोट डालने के लिए, आपको मतदाता पहचान पत्र चाहिए और मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।

imgonline com ua resize Hlyv4WGhTBbOkjD min 3762659

Arunachal Pradesh Voter List Kaise Dekhe Aur Download Kare?

1. सबसे पहले आपको इस http://ceoarunachal.nic.in/electoralroll.html वेबसाइट पर जाना आवश्यक है। आप यहां पर क्लिक करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जा सकते है।

2. जैसे ही आप ऊपर दिए गए लिंक को ओपन करोगे वैसे ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको Final Electoral Roll 2024 पर क्लिक करना है, जैसा कि आपको नीचे की फोटो में दिखाया गया है।

iMarkup 20230214 184609 min 8636573

3. जैसे ही आप Final Electoral Roll 2024 पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने और एक नया पेेेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको Captcha कोड डालना है और फिर Done पर क्लिक कर देना है। आप नीचे की फोटो देख सकते है।

iMarkup 20230214 184706 min 5762062

4. Done बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने और एक पेज खुल जाएगा जिसमे आपको एक तरफ Arunachal West और एक तरफ Arunachal East दिखेगा । अब आपका जो भी हो West या East उसपर सिलेक्ट करना है। आप नीचे की फोटो देख सकते है।

iMarkup 20230214 184753 min 8794175

5. आपके सिलेक्ट करते ही Arunachal Pradesh की Voting List डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी।

Arunachal Pradesh Voter Id Card के लिए पात्रता

1. व्यक्तियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए थी।
भारत के सभी नागरिक अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. अनिवासी भारतीय जो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं हैं।

3. उन्हें संबंधित दस्तावेज जैसे फॉर्म 6 को भरना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रासंगिक मूल दस्तावेज प्रदान करें।

4. आवेदक केवल सरकार या सरकार द्वारा अनुमोदित वेबसाइटों और केंद्रों के जरिए ही वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. आवेदकों को अपने नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पता इत्यादि जैसे विवरण सुनिश्चित करने चाहिए।

6. आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदान की गई सभी जानकारी सभी पहलुओं में कानूनी रूप से सही है।

7. मतदाता पहचान पत्र को सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर, आवेदकों को अपने दस्तावेजों और मतदाता पहचान पत्र को फिर से सत्यापित करना होगा कि सूचना सही है या नहीं।

Arunachal Pradesh Voter Id के लिए आवेदन कैसे करे?

निर्वाचक नामावलियों को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है। इन संशोधनों के दौरान नागरिकों के पास बहुत सारे समय होते हैं ताकि वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकें और उनकी मतदाता पहचान पत्र जारी कर सकें। गहन संशोधन आयोजित किए जाते हैं, जहां योग्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए फील्ड स्टाफ को घर-घर भेजा जाता है।

फील्ड कर्मचारी आपको अपने आसपास के क्षेत्र में आयोजित मतदाता पहचान पत्र के बारे में विवरण देने में सक्षम होंगे, जहाँ आप आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद व्यक्ति अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 6 और निर्धारित स्थानों को भरना होगा। निम्नलिखित स्थानों पर विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

1. निकटतम नामित स्थान
2. आपका बूथ स्तर का अधिकारी (बीएलओ)

यदि आवेदक शेष वर्ष के दौरान अपनी वोटर आईडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जब संशोधन नहीं हो रहा है, तो वे अपने आवेदन सीधे या संबंधित डीईओ कार्यालय में डाक द्वारा जमा कर सकते हैं।

Duplicate Voter Id के लिए आवेदन कैसे करे?

डुप्लिकेट voter id card नीचे दिए गए मामलों में जारी किए जाते हैं।

1. कार्ड खो जाने पर
2. गलत होने पर
3. चोरी होने पर
4. क्षतिग्रस्त होने पर
5. सामान्य टूट फुट पर

एक वोटर आईडी कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है और इसकी समाप्ति या नवीनीकरण तिथि नहीं होती है। लेकिन अगर कार्ड धारकों को प्रतिस्थापन या डुप्लिकेट की आवश्यकता होती है, तो वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

1. सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड चाहने वाले व्यक्ति अपने निवास स्थान पर निकटतम निर्वाचन कार्यालय का दौरा करे।

2. EPIC-002 फॉर्म को लीजिए और इसे सही-सही भरें।

3. कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।

4. आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी जिसे सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। इसका उपयोग आपके एप्लिकेशन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

5. पोस्ट सबमिशन के बाद, निर्वाचन अधिकारी आपके आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे अनुमोदित करेगा।

6. एक डुप्लिकेट कार्ड जारी किया जाएगा और इसे निर्वाचक कार्यालय से प्राप्त करना है।

Conclusion –

दोस्तो आज के इस लेख में हमने आपको Arunachal Pradesh की Voter Id List कैसे डाउनलोड की जाती है इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। हम आशा करते है कि आपको यह लेख बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करे ताकि यह जरूरी जानकारी और लोगो तक भी पहुंच सके।

Leave a Comment