बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार, ऑनलाइन आवेदन, प्रधानमंत्री विकलांग योजना, दिव्यांग लोन योजना
दोस्तों आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के बिकलांग नागरिको के लिए शुरू की गयी है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम “बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना” है। अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि आप किस प्रकार इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरह आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते है। योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
दोस्तों बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार 50000 रुपए की आर्थिक सहायता करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरह प्रोत्साहित करना चाहती है और साथ ही साथ उन्हें 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरू हो जाने पर राज्य सरकार राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरफ प्रेरित करना चाहती है ताकि वह शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, बस इसी एकमात्र उद्देश्य के कारण बिहार सरकार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर रही है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना (Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana)
यह योजना राज्य के उन नागरिको के लिए है दिव्यांग है, इसलिए बिहार सरकार ने ऐसे नागरिको की मदद करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जब भी कोई बिकलांग लड़की शादी करेगी तो उसको सरकार की तरफ से पचास हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे उस लड़की को आर्थिक मदद दी जा सके। इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों विकलांग है तो उनको सरकार की तरफ से दोनों को पचास हज़ार रूपये प्रदान किये जायेगे।
इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के हर किसी समुदाय के नागरिक ले सकते है और इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी जरुरी पात्रता और सभी जरुरी दस्तावेज इस आर्टिकल में नीचे दी जा रही है। अगर कोई ऐसा विकलांग नागरिक जिसकी शादी हो गयी है और उसने इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन नही किया है तो वह अपनी शादी के दो वर्ष के बाद भी इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते है। अगर आप इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में सभी जानकारी लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार |
किसके द्वारा शुरू की गई योजना | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा |
योजना की घोषणा | वर्ष 2016 |
योजना के पात्रता | राज्य के दिव्यांग स्त्री या पुरुष |
प्रोत्साहन राशि | 50,000 रुपए |
योजना की देखरेख | समाज कल्याण विभाग बिहार |
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ (Benefits of Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana)
अगर आप बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजन में आवेदन करते है तो आपको सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेगे
प्रोत्साहन राशि – इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरू हो जाने पर राज्य के दिव्यांग स्त्री व पुरुष को शादी करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 50000 की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
आत्मनिर्भर – इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के शुरू हो जाने पर राज्य के दिव्यांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।
पुनर्विवाह – इस योजना का लाभ उन नागरिको को नही दिया जायेगा जो पति या पत्नी के रहते पुनर विवाह करते है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents for Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana)
- अगर आप इस दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इस योजना में आवेदन करना होगा लेकिन आपका आवेदन तभी इस योजना के लिए पात्र होगा जब आपके पास सरकार द्वारा अनिवार्य किये गये सभी दस्तावेज होगे, इसके अलावा आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ नही दिया जायेगा। इस योजना के लिए सभी जरुरी दस्तावेज की सूची नीचे दी जा रही है।
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आधार कार्ड – इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र – बिहार सरकार की इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
बैंक अकाउंट – इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि दिव्यांग वर या वधू के नाम से संचालित बैंक खाते में ही जमा होगी, इसलिए इस योजना में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
स्थाई निवास प्रमाण पत्र – इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ के केवल बिहार के स्थाई निवासी या वो नागरिक जो राज्य में कम से कम पिछले 10 वर्ष में रह रहे है ऐसे नागरिको को इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जायेगा है।
पासपोर्ट साइज फोटो – बिहार सरकार की इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
विवाह का प्रमाण पत्र – इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास विवाह का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ? (How to Apply form for Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana)
अगर आप इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप नीचे दिए गये सभी स्टेप्स को फॉलो करके इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहाँ से इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा और इस आवेदन फॉर्म को भरना होगा और सभी जरुरी कागजात को इस आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिले के जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना होगा इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जाँच की जाएगी और आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दे दिया जायेगा।
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बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बन्धित सवाल जवाब
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार राज्य करने वाले दिवायंगो के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के दिव्यांग लोगों को शादी की तरह प्रोत्साहित करना है. जिसके तहत दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार की तरफ से 50000 की रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाना चाहते है तो सर्वप्रथम आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
क्या बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ सभी नागरिओ को मिलेगा?
जी नहीं इस योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी नागरिको को नही दिया जायेगा बल्कि इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागरिको के लिए सीधे इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी?
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी को 50000 रूपये की आर्थिक मदद बिहार सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर करेगी।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य में कितने वर्ष से निवास करने वाले नागरिक ले सकते है?
बिहार राज्य में 10 वर्ष से अधिक स्थाई रूप से निवास करने वाले विकलांग नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते है इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिक को आवेदन करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है?
इस योजना को बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2016 में किया गया है जिसका लाभ राज्य के सभी दिव्यांगों को सीधे प्रदान किया जायेगा।
दोस्तों आज हम ने आप को बिहार सरकार की एक नई योजना बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया। हमने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताया कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस तरह आप आवेदन कर सकते हैं योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां के प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देंगे धन्यवाद।
जानकारी के अभाव में जिन्होंने शादी के 10-12 वर्षों के बाद भी इस योजना का लाभ प्राप्त नही किया है क्या वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं?
Shadi ke 10,12 sal bad apply nahi kar skte. 10,12 sal pahle ye yojana bhi nhi chal rahi thi.