हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | 2 मिनट में

|| हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ | How to Apply Online To Get Haryana Status Certificate | Haryana Haisiyat Praman Patra ||

हरियाणा सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया मुहिम के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिनमे Haryana Haisiyat Praman Patra बनवाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है। हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसे राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है. इस प्रमाण पत्र में प्रत्येक नागरिक की पूरी संपत्ति का विवरण होता है,

जिसकी वजह से इस संपत्ति का प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। आज के समय में Haryana Haisiyat Praman Patra के माध्यम से सरकारी ठेका जैसे- शराब का ठेका, सड़क बनवाने का ठेका आदि। किसी भी सरकारी विभाग के कार्य को करने के लिए टेंडर खरीदने या फिर नीलामी में हिस्सा लिया जा सकता है. अभी तक हरियाणा राज्य के नागरिकों को अपना हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते थे,

जिसकी वजह से उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी लेकिन अब हरियाणा सरकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अर्थात अब राज्य के नागरिकों को हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने होंगे बल्कि वह घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से Haryana Haisiyat Certificate Apply Online प्रस्तुत कर सकेंगे। अगर आप अपना हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है,

किंतु आपको हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के संबंध में जानकारी नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है बस इस पोस्ट को पूरा अंत तक पढ़ना है क्योंकि इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको Haryana Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Prakriya के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है।

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हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? (What is Haryana Status Certificate?)

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, इस कानूनी दस्तावेज को हरियाणा राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र में उस नागरिक की संपत्ति का पूरा विवरण दिया होता है। Haryana Status Certificate का उपयोग  सरकारी कार्यों का ठेका लेने, किसी भी सरकारी काम का ठेका प्राप्त करने के लिए टेंडर डालने, नीलामी में हिस्सा लेने अथवा बैंक से लोन लेने के लिए किया जाता है।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें 2 मिनट में

इससे कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है लेकिन आवेदनकर्ता को हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन हरियाणा राज्य के अधिकांश लोगों को हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के संबंध में जानकारी नहीं है यही कारण है कि इस पोस्ट में हम आपको Haryana Haisiyat Certificate Apply Online Process के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे है.

ताकि आपको अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर अपने समय की बर्बादी ना करनी पड़े। हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतः इस पोस्ट को पूरा पढ़िए।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ (Benefits of Haryana status certificate)

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के कई अनगिनत लाभ है अगर आप जानना चाहते हैं कि हरियाणा Haryana Haisiyat Certificate से क्या लाभ है तो नीचे बताएगा प्वाइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े –

  • हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र आने के बाद आप कई तरह के सरकारी कार्य का ठेका ले और टेंडर खरीद सकते हैं।
  • Haryana Status Certificate के इस्तेमाल से आप किसी भी बैंक या फिर संस्था से आवश्यकता पड़ने पर लोन प्राप्त कर सकते है।
  • यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसमें लाभार्थी की संपत्ति का पूरा विवरण दिया होता है इसलिए इसे संपत्ति प्रमाण पत्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन Haryana Haisiyat Certificate बनवा कर आप अपने समय की बचत कर पाएंगे।
  • अब आपको अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के नियम (Haryana status certificate rules)

हरियाणा राज्य के जो भी इच्छुक नागरिक अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपको अपना Haisiyat Certificate हेतु कुछ नियमों का पालन करना होगा जो कुछ इस प्रकार से है-

  • हरियाणा एससी सर्टिफिकेट बनवाने हेतु आपको ₹100 के आवेदन शुल्क और यूजर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
  • यदि आप Haryana Haisiyat Certificate बनवाने के लिए जन सुविधा केंद्र पर आवेदन करते हैं तो आपको ₹120 शुल्क देना होगा।
  • वहीं अगर आप स्वयं अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको ₹110 शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • किसी व्यक्ति के नाम पर चल संपत्ति होने पर केवल उन्हीं संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा जो आवेदन कर्ता के नाम पर होंगी।
  • आवेदन कर्ता के नाम पर संयुक्त संपत्ति होने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
  • यदि किसी आवेदनकर्ता पर शासकीय देनदारी बाकी है तो आवेदनकर्ता को उसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र जारी होने के बाद केवल 2 साल के लिए ही मान्य होगा, संपत्ति में किसी तरह के फेरबदल के दौरान Haryana Haisiyat Certificate की वैधता खत्म हो जाएगी।
  • यदि किसी आवेदन कर्ता की कई जनपदों में संपत्ति है तो उसे एकीकृत हैसियत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for  Haryana Status Certificate)

आप हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पूरा आपको यह जान लेना चाहिए कि आपको Haryana Haisiyat Certificate बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे ऐसे प्रमाण पत्र के लिए जरूरी Documents की लिस्ट उपलब्ध कराई है, जो निम्नलिखित प्रकार से नीचे उपलब्ध है-

  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  •  संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज
  • कृषि भूमि होने की स्थिति में खतौनी
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • संपत्ति भवन या फिर भूमि का फोटोग्राफ
  • बहन होने की स्थिति में अधिकारी का प्रमाण पत्र
  • बैंक में रखी संपत्ति का विवरण एवं पासबुक की फोटो कॉपी
  • निर्गत प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर आदि।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online To Get Haryana Status Certificate?)

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो भी लोग online अप्लाई करना चाहते हैं वह नीचे बताए जाने वाले स्टफ्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें, जो निम्नलिखित प्रकार से नीचे बताए जा रहे है-

  • Haryana status certificate बनवाने हेतु सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाना है।
  • अब आपको जन सुविधा केंद्र अधिकारी को अपने सभी जरूरी Documents देते हुए हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कहना होगा।
  • जिसके बाद जन सुविधा केंद्र अधिकारी आपको एक Application Form प्राप्त करेगा आपको इस में पूछे गए सभी जानकारी भरने होंगी।
  • तत्पश्चात आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की photocopy एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होंगी।
  • इसके बाद आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जन सेवा केंद्र Officer के पास जमा कर देना है। और साथ ही आपको ₹120 का आवेदन शुल्क भी देना होगा।
  • इतना करने के उपरांत जन सेवा अधिकारी के द्वारा आपका आवेदन Haryana Haisiyat Praman Patra के लिए कर दिया जाएगा तथा आपको एक सिलिप प्रदान कर दी जाएगी।
  • आवेदन पूरा होने के 7 दिनों के अंदर आपका ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा इस प्रकार आप बड़ी आसानी से Haryana Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Haisiyat Praman Patra Related FAQs

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र क्या है?

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की संपत्ति का पूरा विवरण अंकित किया जाता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र की मांग कहां कहां की जाती है?

अगर आप किसी सरकारी कार्य का ठेका लेने, सरकारी निर्माण कार्य का टेंडर भरने, बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन जगहों पर हैसियत प्रमाण पत्र की मांग की जाती है।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहां जाना होगा?

अगर आप हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नजदीक जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

अगर आप हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको ₹120 का शुल्क देना होगा।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र किस आधार पर जारी किया जाता है?

हरियाणा राज्य में निवास करने वाले लोगों के संपत्ति विवरण के आधार पर हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप हरियाणा हैसियत पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऊपर बताई जाने वाले सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।

निष्कर्ष

हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है जिसे बनवाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन अब हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसे ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है यानी कि अब आप घर बैठे अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आज हमने आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online To Get Haryana Status Certificate?) के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे इस लेख में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको यह लेख अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।

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