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हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों के लिए एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना है इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य जाति में विवाह करवाता है तो राज्य सरकार उसे 2.50 लाखों रुपए की राशि प्रदान करेगी। राज्य सरकार इस योजना से राज्य में जाति के भेदभाव को खत्म करना चाहती है।
दोस्तों आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में बताने जा रहे हैं । इस योजना में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप हरियाणा अंतर जाति विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। और किस तरह आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने फार्म को सबमिट करवा सकते हैं इसीलिए हमारे इस आर्टिकल को आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
हरियाणा सरकार अपने राज्य में अंतर जाति विवाह योजना की शुरुआत कर रही है इस योजना का एकमात्र मुख्य देश से यह है कि हरियाणा के अंतरजातीय विवाह योजना के तहत शादी करने वाले नवविवाहित दंपतियों को सहायता राशि प्रदान की जा सके बस इसी एकमात्र मुख्य उद्देश्य के कारण हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा दे रही है। योजना का दूसरा लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे एवं प्यार के साथ रहे बस इसी एकमात्र मुख्य देशो के कारण यहां सरकार अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत कर रही है।
Contents
- 1 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है ?| What is Haryana Interracial Marriage Scheme
- 2 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
- 3 अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के लिए जरूरी दस्तावेज़ | Documents required for Inter-caste marriage scheme Haryana.
- 4 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी योग्यता | Essential Qualification for Haryana Inter-caste Marriage Scheme
- 5 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | Hariyana Interracial Marriage Scheme Application Form
- 6 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
- 7 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
- 8 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभ किसे प्रदान किया जाएगा ?
- 9 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- 10 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
- 11 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
- 12 हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है ?| What is Haryana Interracial Marriage Scheme

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वित्त वर्ष इस योजना की शुरुआत की है। उन्होंने अंतर जाति विवाह करने वाले जोड़ों को मुख्यमंत्री समाजिक अंतर जाति विवाह शगुन योजना के तहत 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहित राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस योजना से राज्य सरकार अपने राज्य में जाति के भेदभाव को खत्म करना चाहती हैं। ताकि सभी धर्म सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर सकें। हरियाणा सरकार इस योजना की राशि को FD के तौर पर जमा कर देगी। इस राशि को शादी के 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं।
योजना का नाम | हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभ किसे प्रदान किया जाएगा | अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की को |
सहायता राशि | 2.5 लाख रुपए |
योजना का उद्देश्य | राज्य के लोगों के मन में बस रही जातिवाद की भावना को खत्म करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
हरियाणा की सरकार अपने राज्य में इंटर कास्ट मैरिज करने वाले नवविवाहित जोड़ों के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है जिसका नाम हरियाणा इंटर कास्ट मैरिज योजना रखा गया है इस योजना के तहत प्रकाश मैच करने वाले नवविवाहित दंपति को 2.5 लाखों रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कहना है कि इस योजना के तहत राज्य में जात पात को खत्म करना चाहते हैं। ताकि राज्य में सभी मिलजुल कर रह सकें
योजना के मुताबिक नवविवाहित जोड़ों को शादी की मंजूरी मिल जाने के बाद जिला कल्याण अधिकारी राशि को युगल के संयुक्त खाते में जमा करवाया जाएगा। इस राशि को FD के तौर पर जमा करवाया जाएगा इस योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़ों को अपनी मैरिज का रजिस्टर करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति सिविल तौर पर विवाह करता है तो उसे मैजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र हासिल करना होगा एवं या फिर वह तहसीलदार एवं SDM से भी पंजीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।इस योजना को शुरू करने का एकमात्र मुख्य दृश्य हरियाणा में इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना है ताकि अधिक से अधिक विवाह इंटर कास्ट मैरिज कर सकें। और राज्य में जात पात को खत्म कर दिया जा सके यही एकमात्र मुख्य दृश्य हरियाणा सरकार का है।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह योजना का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में वर या वधू में से कोई एक छोटी जाति से संबंध रखता हो। मनोहर लाल सरकार इस योजना से राज्य में जातिवाद को खत्म करना चाहती है। इसके लिए हरियाणा सरकार 2.50 लाख रूपय की प्रोत्साहित राशि देगी।
अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा के लिए जरूरी दस्तावेज़ | Documents required for Inter-caste marriage scheme Haryana.
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके नीचे दिए गए जरूरी दस्तावेज़ होना आवश्यक है.
- आवेदन करने वालों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता के पास वोटर ID कार्ड होना भी अनिवार्य है।
- लड़के लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो एक साथ होना अनिवार्य है।
- दोनों के पास बैंक अकाउंट का एक जॉइंट खाता भी होना अनिवार्य है।
- नवदंपत्ति के पास हरियाणा का बोनाफाइड होना अनिवार्य है।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए जरूरी योग्यता | Essential Qualification for Haryana Inter-caste Marriage Scheme
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए सरकार ने कुछ मात्रादंड योग्यता को भी निर्धारित किया है जिनके बारे में नीचे जाने सकते है अगर आपके नीचे दी गयी निम्लिखित योग्यताये होंगी तभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है –
- इस योजना का लाभ लेने वाले दंपत्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- नवदंपत्ति में से कोई एक अनुसूचित जन जाति या अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो।
- किसी भी अन्य राज्य का व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे? | Hariyana Interracial Marriage Scheme Application Form
अगर आप महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेना चाहते है तो हमारी नीचे दी गयी स्टेप को फॉलो करके इसमें अपना आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ ले सकते है –
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- और मैं पूछी हुई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए और इसमें पूरे ध्यान से इसे भरें।
- अगर किसी कारण आप की जानकारी गलत निकली तो आपके फॉर्म को गलत माना जाएगा।
- नवविवाहित दंपति मै से कोई एक अप्पर कास्ट से संबंध रखता हो और दूसरा अनुसूचित जाति का हो वही नवदंपत्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- नवदंपत्ति को इस योजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन करने के साथ आपको विवाह, आयु, जाति प्रमाण पत्र, यह सभी पत्र पर आपको जिलाधिकारी को दिखाने होंगे।
- आपके द्वारा किए हुए आवेदन पत्रों का निरीक्षण करने के बाद ही नवदंपत्ति का चयन हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए किया जाएगा।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
हरियाणा राज्य में ऐसे बहुत से नवविवाहित बर्बादी है समाज के डर से अपने घर से बात कर अंतरजातीय विवाह किया है उन अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले नवविवाहित जोड़े को सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभ किसे प्रदान किया जाएगा ?
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के उन नवविवाहित जोड़ों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने अंतरजातीय विवाह यानी लड़का अलग जाति का तथा लड़की अलग जाति की है ऐसे नवविवाहित जोड़ों को सरकार ने आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित की गई अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना तथा राज्य के नागरिकों के मन में बसी जातिवाद की भावनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना है
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है?
हरियाणा राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की गई है इस योजना का लाभ सीधे इंटर कास्ट मैरिज करने वाले लड़का लड़की को प्रदान किया जाएगा।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी?
हरियाणा राज्य सरकार राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले वर-वधू को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता FD के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे प्रदान करेगी। ताकि अंतरजातीय विवाह करने वाले वर-वधू को अपना जीवन यापन करने में किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आपने अंतर जाति विवाह यानी इंटर कास्ट मैरिज की है और आप हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की गई अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
दोस्तों आज हम ने आप को हरियाणा सरकार की एक नई योजना हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में बताया हमने अपनी साइकिल के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं । और किस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी या योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य देंगे धन्यवाद।