[HR] हरियाणा विवाह शगुन योजना | इन हिंदी | आवेदन ऑनलाइन

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?।हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना 2023 ।Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Scheme in Hindi। Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Scheme Registration

हरियाणा विवाह शगुन योजना:- दोस्तों आज हम आपको  मुख्यमंत्री हरियाणा शादी शगुन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको यह बताएंगे कि आप किस प्रकार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और आप किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ दे सकते हैं इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें –

हरियाणा सरकार ग़रीब लड़कियों के शादी के लिए एक नई योजना शुरू की  है। इस योजना के तहत विधवा महिला की पुत्री के लिए 50000 की राशि प्रदान की जाएगी। और अन्य प्रकार की श्रेणी जैसे कि एसटी-एससी जनरल कैटेगिरी से संबंध रखने वाली लड़कियों को भी यह राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में BJP की सरकार बनी योजना को शुरू कर दिया गया था।

हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस योजना से राज्य की गरीब बच्चियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना से जुड़ी राशि और समय की जानकारी हमने नीचे दी  है। इसलिए हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।

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हरियाणा विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Scheme in Hindi)

हरियाणा विवाह शगुन योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य की बेटियों की शादी के बढ़ावा देने के लिए हरियाणा विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है। योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाएगा जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ राज्य की विधवाओं की लड़कियों इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

हरियाणा विवाह शगुन योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से 41 हजार रुपए दिए जाते थे। लेकिन जब से राज्य में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी है तब से इस योजना के लिए आर्थिक सहायता को बढ़ावा देने के लिए 51000 रुपए देने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत राज्य के BPL परिवार की बेटियां एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध रखने वाली लड़कियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

योजना का नामहरियाणा विवाह शगुन योजना
किसके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
किस राज्य में शुरू की गईहरियाणा
प्रोत्साहन राशि  50000 रुपए
योजना के पात्र  राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने बाले परिवार की लड़कियां
योजना की देख रेख  अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा
विधवा की बेटी के लिए प्रोत्साहन राशि 51000 रुपए
गरीबी रेखा/ तलाकशुदा की बेटियां के लिए प्रोत्साहन राशि 41000 रुपए
सामान्य वर्ग एवं BPL परिवार से संबंध रखने वाली बेटी के लिए प्रोत्साहन राशि 11000 रुपए
महिला खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहन राशि 31000 रुपए

हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है

  • विधवा महिला की पुत्री के लिए 1 लाख रूपय में से 51 हजार रुपए शादी के समय दिए जाएंगे। और 46000 विवाह से पहले या शादी पर और शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर दिए जाएंगे। और शादी के 6 महीने के भीतर  5000 दिए जाएंगे।
  • SC/ST BPL परिवार, विधवा/ तलाकशुदा निराश्रित महिला, अनाथ और निरक्षक लड़कियों को – 1 लाख रूपय में से 41,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और बाकी की राशि ₹36000 विवाह से पहले या विवाह के समय में दिए जाएंगे। 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • जनरल सैनी BPL परिवार, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवार एवं गैर BPL परिवार जिनके पास 2.5  एकड़ से कम जमीन और उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो उन परिवार की लड़कियों को 11000 शादी के लिए दिए जाएंगे। जिनमें से 10000 रुपए विवाह से पहले या विवाह के समय दिए जाएंगे। बाकी 1000 रुपए विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे।
  • खिलाड़ी महिला जो किसी भी जाति से संबंध रखती हो उसे उसकी शादी के लिए 31 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी

मुख्यमंत्री हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए जरूरी योग्यता

मुख्यमंत्री हरियाणा शादी शगुन योजना का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वह निम्लिखित है-

  • इस  योजना का लाभ हरियाणा का स्थाई निवासी ही ले सकता है।
  • इस योजना का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी के घर से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता हो।
  • लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ एक परिवार के केवल 2 लड़कियां ही ले सकती हैं।
  • कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने के लिए इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकती है।

मुख्यमंत्री हरियाणा शादी शगुन योजना जरूरी दस्तावेज़

मुख्यमंत्री हरियाणा शादी शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरूरी है तभी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है. जरूरी दस्तावेज़ कुछ इस प्रकार है –

  1. आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  2. आवेदन करने वाले के पास हरियाणा का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  3. योग्य उम्मीदवार के पास पैन कार्ड होना आवश्यक है।
  4. उम्मीदवार के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  5. आवेदनकर्ता के पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री हरियाणा शादी शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन

अब हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन करना है इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
  • यहां पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई पड़ेगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर में जो भी जानकारी पूछी हो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए।
  • ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप यूजर नेम ID भर दीजिए।
  • इसके बाद आपको अपनी एबिलिटी चेक करनी होगी।
  • एबिलिटी चेक करने के लिए क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए लेबल हैं या नहीं।

हरियाणा विवाह शगुन योजना डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म

DOWNLOAD REGISTRATION = CLICK HERE

हरियाणा विवाह शगुन योजना क्या है?

हरियाणा राज्य की कन्याओ को विवहा के लिए बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू यह कल्याणकारी योजना है इस योजना के तहत राज्य की बेटियों के विवहा के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहयता दी जाएगी। जिसका उपयोग करके गरीब नागरिक अपनी बेटियों का विवाह आसानी से कर सके.

हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ गरीव परिवार की बेटियों, विधवा महिलाओ की बेटियों और गरीब सीमन किसानो की बेटियों को इस योजना का पात्र बनाया गया है जिसकी शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गयी है.

हरियाणा विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा/ तलाकशुदा की बेटियां के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी?

हरियाणा विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा/ तलाकशुदा की बेटियां के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 41000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के क्या करना होगा?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको हरियाणा विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

हरियाणा विवाह शगुन योजना देख रेख का कार्य किस विभाग को सौपा गया है?

इस योजना की देख रेख का कार्य हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौपा है ताकि इस योजना का लाभ पात्र नागरिको को आसानी से प्रदान किया जा सके.

हरियाणा विवाह शगुन योजना कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब

दोस्तों आज हम ने आपको हरियाणा विवाह शगुन योजना के बारे में बताया हमने आपको यह बताया कि इस योजना के लिए आप किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना से आप को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी या योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर देंगे धन्यवाद

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