हरियाणा पशुधन बीमा योजना | रजिस्ट्रेशन फॉर्म | पात्रता, लाभ, मुआवजा राशि

भारत देश के हर राज्य में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती हैं। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहाँ जाता हैं। लेकिन वर्तमान में भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति न अच्छी नही है। हालांकि भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अनेक योजनाओँ की शुरुआत कर रही हैं। भारत सरकार के साथ – साथ देश की सभी राज्य सरकार अपने राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रही हैं।

जैसे कि अभी हाल ही में हिरयाणा सरकार ने अपने राज्य के उन किसानों के लिए जो कृषि के साथ – साथ पशुपालन करते है उनके लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की हैं। जिसके बारे में आज हम आपको इस आर्टिकल में पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, दस्तावेज क्या होंगे और इस योजना में कैसे आवेदन करें? तो अगर हरियाणा नागरिक है और इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक नींचे तक जरूर पढ़ें –

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हरियाणा पशुधन बीमा योजना | Pashudhan Bima Scheme

हरियाणा पशुधन बीमा योजना

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को दिया जाएगा जो कृषि के साथ – साथ पशुपालन भी करते हैं। इस योजना को मुख्य रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।

जैसे कि सभी जानते है कि किसान कृषि के साथ-साथ पशु पालन भी करते हैं जो उनकी आय में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अक्सर देखा चाहता है कि जब किसी कारण उनके पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है।  लेकिन उन्हें अपने पशु की मृत्यु होने के बाद नुकसान न उठाना पड़े इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने Pashudhan Bima Scheme की शुरुआत की हैं।

जिसके अंतर्गत अगर किसी किसान के पशु की किसी कारण अब मृत्यु हो जाती है, तो किसान को  पशु की मृत्यु की कीमत  का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ किसानों को पशुपालन और दुग्ध विभाग हरियाणा के द्वारा प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के बारे में

HP Pashudhan Bima Scheme का लाभ जो किसान उठाना चाहते हैं उन्हें ₹25 से लेकर ₹100 तक का प्रीमियम भुगतान करना होगा इस जिसके आधार पर किसान के पशुओं के लिए 3 साल की अवधि तक का बीमा कवर किया जाएगा। यदि इन 3 साल की अवधि में किसान के पशु की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उस  स्थान को सरकार की तरफ से पशु की कीमत की राशि प्रदान की जाएगी।

इस बीमा योजना में सरकार ने मुख्य रूप से गाय भैंस, बैल, भेड़, बकरी, सूअर जैसे पशुओं का बीमा कबर करने की योजना बनाई हैं। सरकार ने इस बीमा योजना में राज्य के 1 लाख पशुओं को बीमा कवर करने का लक्ष्य रखा हैं। जो किसान इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा कराना चाहते है उन्हें HP Pashudhan Bima Scheme Registration करना होगा जिसके बारे में नीचे डिटेल में बताया हैं।

योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना
लाभ पशु बीमा मुआवजा
साल 2022
आधिकारिक वेबसाइट http://pashudhanharyana.gov.in
उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना

हरियाणा पशुधन बीमा योजना किस स्थिति में पशु की मृत्यु पर मुआवजा मिलेगा?

इस योजना के अंतर्गत अगर किसान अपने पशुओं का बीमा कराते हैं तो पशु की किस मृत्यु पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा उसके बारे में आप नीचे दिए गए महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं –

  • प्राकृतिक आपदा के कारण
  • किसी बहन से टकराने के कारण
  • नहर में डूब जाने के कारण
  • करंट लग जाने के कारण
  • आग लगने के कारण
  • किसी अन्य दुर्घटना के कारण

हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा राशि

  किसान के पशु की मृत्यु होने के कारण किसान को उसका नुकसान न उठाना पड़े इस उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा सरकार कि काफी महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसान किस पशु पर कितनी मुआवजा राशि प्रदान करेगी उसकी लिस्ट नीचे दी गई है जिसे आपको जरुर पढ़ लेना चाहिए –

पशु का नाम मुआवजा राशि
भैंस88000
गाय80000
घोड़ा40000
भेड़5000
बकरी5000
सुअर5000

हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि

किसानों को पशु बीमा का लाभ उठाना के लिए HP Pashudhan Bima Scheme Premium करना होगा जिसकी सूची नीचे देख सकते हैं।

पशु का नामप्रीमियम राशि
भैंस100 रुपये
गाय100 रुपये
घोड़ा100 रुपये
भेड़25 रुपये
बकरी25 रुपये
सुअर25 रुपये

Pashudhan Bima Scheme की विशेषताएं?

इस योजना की क्या-क्या विशेषताएं हैं या फिर इस योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेंगे उसके बारे में नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ सकते हैं –

  • इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने पर अगर किसान के पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका पूरा मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना हमें गाय भैंस सूअर बकरी आदि पशुओं का बीमा कवर किया जाएगा।
  • पशुओं का बीमा कवर कराने के लिए किसानों को ₹25 से ₹100 तक का प्रीमियम भुगतान करना होगा।

Pashudhan Bima Scheme जरूरी दस्तावेज़

किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं या फिर अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं उनके पास नीचे दिए गए कुछ जरूरी दस्तावेज होना बहुत जरूरी है –

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण
  • बैंक खाता
  • फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? | How To Apply Pashudhan Bima Scheme

किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है इस योजना के शुरू होने से किसानों में पशु पालन की इक्षा बढ़ेगी। जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

तो आप अगर आप भी किसान हैं और आप पशु पालते हैं तो इस योजना के  अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा जरूर करा लेना चाहिए आप बीमा कैसे करा सकते हैं इसके लिए नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं –

  • सबसे पहले बीमा कराने वाले किसान को अपने अपने पशुपालन और दुग्ध विभाग से संबंधित कार्यालय में जाना है।
  • कार्यालय से इस योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भर लेना हैं।
  • जानकारी भरने के साथ आपको जरूरी दस्तावेजों को इस आवेदन फॉर्म के साथ संगलन कर लेना है।
  • पूरी तरह फार्म को कंप्लीट करने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा कर देना हैं।
  • इस तरह से आपका इस इस योजना के अंतर्गत  पशुओं का बीमा हो जाएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुड़े सवाल जवाब

हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना हैं। जिसका लाभ राज्य के किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जो किसान पशु पालते हैं वह अपने पशुओं का बीमा करा सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ राज्य के उन किसानों को मिलेगा जो पशु पालते हैं। इस योजना के अंतर्गत पशु का बीमा कराने के बाद अगर किसी स्थिति में पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उस पशु की कीमत की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए प्रीमियम राशि

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रीमियम बीमा देना होगा। इसकी पूरी जानकारी ऊपर आपको इस आर्टिकल में दी गई है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की करने के बाद आपके पशुओं का बीमा कर दिया जाएगा फिर अगर पशु की किसी स्थिति में मृत्यु होती है तो आप पशु की कीमत की वित्तीय सहायता राशि सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आप ऊपर दिए गए स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। ऊपर हमने हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि कैसे मिलेगी?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत यह कैब पशु की अगर किसी कारण मृत्यु हो गई है तो प्रदेश सरकार की तरफ से पशु की कीमत की वित्तीय सहायता राशि पशु पालक किसान के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि इस योजना में आवेदन करनेेे के बाद दी जाएगी।

संक्षेप में

हरियाणा सरकार के द्वारा किसान के हित में शुरू की गई यह योजना काफी  महत्वकांक्षी की योजना है।  योजना के शुरू होने से किसान पशुओं को पालन में मन लगेगा और इससे किसानों की आयमें वृद्धि देखने को मिलेगी। बाकी आज हम आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना से संबंधित सभी जानकारी अपने इस आर्टिकल में ऊपर दे चुके हैं।

मैं आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। और आपके साथी कल में इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी मिल चुकी होगी।  अगर आपको इस आर्टिकल में कुछ समझ ना आया हो या फिर आप इस योजना से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहते है। तो मैं आप हमें करके पूछ सकते हैं। हम जल्द आपके साथ जुड़कर आपकी पूरी सहायता करेंगे।  धन्यवाद

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