मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi

|| मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | MP status certificate Online application in Hindi | मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? | MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi | Madhya Pradesh status certificate kya hai? ||

जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई सरकारी ठेका या फिर किसी प्रकार का सरकारी टेंडर का काम शुरू किया जाता है तो सरकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र की मांग की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह व्यक्ति उस टेंडर को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। हैसियत प्रमाण पत्र देखने के पश्चात ही सरकार लोगों को टेंडर भरने की अनुमति देती है। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा भी नागरिकों को हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है,

जिसे कोई भी नागरिक आसानी से बनवा सकता है लेकिन इसे बनवाने के लिए मध्यप्रदेश के निवासियों को स्वराज विभाग अथवा अन्य विभागों के काफी चक्कर काटने पड़ते है लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा अब हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, अर्थात अब राज्य के नागरिक घर बैठे बैठे अपना एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ( MP status certificate Online application in Hindi) कर सकते है।

अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के एक निवासी हैं और आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है किंतु आपको मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi) के बारे में जानकारी नहीं है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि इस पोस्ट में हमने मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? (Madhya Pradesh Haisiyat Praman Patra Kya Hai in Hindi), ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और इसके लाभ इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से साझा की है।

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मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? (Madhya Pradesh Haisiyat Praman Patra Kya Hai in Hindi)

Madhya Pradesh status certificate kya hai? आपके में यह प्रश्न जरूर होगा तो हम आपको बता दे कि MP Haisiyat Praman Patra मध्य प्रदेश सरकार के स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो आज कई तरह के सरकारी एवं गैर सरकारी कामों जैसे सरकारी टेंडर भरने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का कार्य लेने, सड़क निर्माण का ठेका लेने में उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसमें नागरिक की संपत्ति की जानकारी दी होती है, इस दस्तावेज की मदद से आसानी से किसी भी नागरिक की हैसियत का पता लगाया जा सकता है.

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi

अभी तक एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिकों को डीएम या अन्य सरकारी विभागों में चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है यानी कि अब राज्य के नागरिक घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है.

जो भी लोग एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? के बारे में जानना चाहते हैं तो वह हमारे इस आर्टिकल को लास्ट तक पूरा जरूर पढ़ें इस आर्टिकल पर हमने मध्यप्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से उपलब्ध कराई है, जो आपको जरूर जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Madhya Pradesh Status Certificate

मध्य प्रदेश स्वराज विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके कई अनगिनत लाभ है, जो कुछ इस प्रकार से सूची बद्ध रूप में नीचे बताए गए है-

  • सरकारी टेंडर भरने के लिए आप मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते है।
  • इसके माध्यम से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का कार्य का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो।
  • अगर सरकार के द्वारा किसी सड़क निर्माण का ठेका निकाला जाता है तो आप सड़क निर्माण का ठेका लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
  • किसी आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन लेने के लिए भी हैसियत प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।
  • आप इससे आसानी से घर बैठे ऑनलाइन स्मार्टफोन के माध्यम से बनवा सकते हो।
  • इससे आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी।
  • इसके अलावा अब आपको अपना MP Haisiyat Certificate Apply करने के लिए स्वराज विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए शुल्क | Fee for Madhya Pradesh Status Certificate

अगर आप मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को ₹100 आवेदन शुल्क के साथ उपयोगकर्ता फीस देनी होगी और अगर आप एमपी हैसियत प्रमाण पत्र को जन सुविधा केंद्र पर जाकर बनवाते हैं तो इसके लिए आपको ₹120 का भुगतान करना पड़ेगा।

एमपी हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

  • मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता की उन्ही संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा जो आवेदनकर्ता के नाम पर है।
  • यदि आवेदन कर्ता के नाम पर कोई संयुक्त संपत्ति है तो उस संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।
  • आवेदन कर्ता की चल संपत्ति का मूल्यांकन अचल संपत्ति के मूल्यांकन से आधे से कम ही होना चाहिए।
  • मध्य प्रदेश स्वराज विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला है सिर्फ प्रमाण पत्र केवल 2 वर्षों के लिए ही मान्य होगा।
  • यदि आवेदक अपनी संपत्ति में संशोधन या परिवर्तन करता है तो प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसे पुनः ऐसे प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  • हैसियत प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद नया हैसियत प्रमाण पत्र के बनवाने की पूरी जिम्मेदारी आवेदन कर्ता की होगी।
  • हैसियत प्रमाण पत्र के लिए बंधक संपत्तियों का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required for Madhya Pradesh Status Certificate

एमपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे है तो आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनके बारे में हमने नीचे बताया है, अगर आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज नहीं है तो आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।

  • आवेदन का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आय प्रमाण पत्र
  • संपत्ति से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण
  • पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  •  मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी इत्यादि।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi)

MP Haisiyat Praman Patra Online Aavedan Kaise Kare in Hindi की पूरी जानकारी Step By Step नीचे बताई गई है आप नीचे बताए जाने वाले Steps को फॉलो करके करके बड़ी आसानी से अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते है, जो निम्न प्रकार से नीचे उपलब्ध है-

  • मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको यहां हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें? का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें?
  • क्लिक करते ही आपके सामने मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
  • आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और फिर इसमें मांग की गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को लगाना है।
  • और फिर इस कंपलीट एप्लीकेशन फॉर्म को अपने नजदीकी स्वराज विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • जिसके पश्चात स्वराज विभाग के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी और सत्यापन प्रक्रिया पूरे होने के 30 दिनों के अंदर आपका हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

MP Haisiyat Praman Patra Related FAQs

एमपी हैसियत प्रमाण पत्र क्या है?

यह एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है जिसे मध्य प्रदेश राज्य के स्वराज विभाग के द्वारा नागरिकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किया जाता है।

हैसियत प्रमाण पत्र में क्या जानकारी दी होती है?

हैसियत प्रमाण पत्र में किसी व्यक्ति की संपत्ति का पूरा विवरण दिया होता है, जिसके माध्यम से उसकी हैसियत का पता लगाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को ₹100 का शुल्क तथा उपयोगकर्ता फीस भी भुगतान करना होगा।

मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र कितने दिनों में जारी किया जाता है?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर स्वराज विभाग के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप ऐसे प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो पहले आपको मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा।

हैसियत प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए मान्य होता है?

मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला हैसियत प्रमाण पत्र 2 साल के लिए मान्य होता है।

किस स्थिति में हैसियत प्रमाण पत्र की मान्यता खत्म हो जाती है?

अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में किसी प्रकार का संशोधन या फेरबदल करता है तो उस स्थिति में हैसियत प्रमाण की मान्यता खत्म हो जाती है।

निष्कर्ष

अगर आप सरकार के द्वारा निकाले जाने वाले टेंडर या फिर किसी तरह के कांटेक्ट को भरने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको स्टेटस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसलिए आज हमने आप सभी को अपनी वेबसाइट के इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से प्रदान की है।

अगर अभी भी आपके मन में मध्य प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे उपलब्ध कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते है। और यदि आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।

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