राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

सरकार सरकार अपने राज्य में नागिरको को रोजगार देने के लिए कई तरह की योजनायें चलाती रहती है इसी बात को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में एक नयी योजना की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023” है। आज के हमारे इस आर्टिकल में आपको Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के बारे में सभी जानकारी प्रदान की जाएगी, अगर आप यह जानकारी लेना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को राजस्थान में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे राज्य में हो रही बेरोजगारी की समस्या को खत्म किया जा सके। इस आर्टिकल में आपको इस योजना से संबधित जानकारी, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की जाएगी।

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2023

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को राज्य में नागरिको को खुद के नये व्यवसाय को शुरू के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उनको ऋण भी प्रदान किया जायेगा।

इस योजना के शुरू होने से राज्य के उन नागरिको को काफी मदद मिलेगी जो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते है लेकिन पैसे की कमी के चलते वो अपना काम शुरू नही कर पा रहे है।

योजना का नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राजस्थान नागरिक
उद्देश्यस्वरोजगार को बढ़ावा देना
सब्सिडी 5% से 8%
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in

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Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य में स्वरोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जिससे राज्य के बहुत से नागरिको को लाभ मिलेगा और साथ ही लोगो के द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने से राज्य में रोजगार भी बढेगा।

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इस योजना के तहत जो भी नागरिक सरकार से ऋण लेगे तो इस ऋण पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में वो सभी नागरिक आवेदन कर सकते है जो एक नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए गये ऋण पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण पर मिलने वाली सब्सिडी की दर 5% से 8% तक है जिससे ऋण लेने वाले नागरिक को काफी मदद मिलेगी।

राज्य का कोई भी नागरिक जो इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10,00,0000 रुपये तक का लोन ले सकता है। जबकि कोई ऐसा नागरिक जो बिज़नेस के लिए ऋण ले रहा है उसको इस योजना के तहत 1,00,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के लिए नागरिको को प्रोत्साहित करना है और साथ ही ऐसे नागरिको की मदद करना है जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते है लेकिन पैसे की कमी के चलते वह अपना व्यवसाय शुरू नही कर पा रहे है। इस योजना के तहत जो भी नागरिक ऋण लेगा उसको उस ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य में स्वरोजगार के साथ ही रोजगार के नये अवसर बढ़ेगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं और बैंक

  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • एस आई डी बी आई
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं

राजस्थान सरकार की इस योजना की कई विशेषताएं है जिसके कारण यह योजना को राज्य में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की सभी विशेषताओं के बारे में नीचे बताया जा रहा है।

  • इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में बेरोजगारी को कम करने नागरिको को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • राजस्थान सरकार की इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की विशेषताएं के तहत उन नागरिको को ऋण प्रदान किया जायेगा जो स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहते है।
  • इस योजना के तहत स्वरोजगार शूरु करने के लिए लिए गये ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी जिसकी दर 5% से 8% तक होगी।
  • इस योजना के तहत राज्य के वह नागरिक भी लिए गये लोन पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं जो एक नई एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं।
  • इस योजना के तहत किसी आवेदक नागरिक को अधिकतम 100000000 रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है और इस योजना के तहत बिजनेस लोन अधिकतम 10000000 रुपये का दिया जा सकता है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1000000 रुपये तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नही पड़ेगी।
  • इस योजना के तहत 1000000 रुपये तक का लोन बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 1000000 रुपये से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद ही दिया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लिए गया ऋण समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए जरुरी पात्रता और दस्तावेज

अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है और स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहते है तो आपका इस योजना के लिए पात्र होना जरुरी है और साथ ही आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने भी अनिवार्य है तभी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है।

  • इस योजना में आवेदन करने वाला नागरिक राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना भी जरुरी है।
  • इस योजना में आवेदन करते समय आवेदक के पास अपना आय प्रमाण पत्र होना भी जरुरी है।
  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के पास अपना मोबाइल नंबर और अपने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने भी जरुरी है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप नीचे दी जा रही प्रोसेस को फॉलो करके इस योजना में अपना आवेदन कर सकते है।

  • मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, आप चाहे तो इस दिए https://sso.rajasthan.gov.in गये लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेगे, आप सीधे इस वेबसाइट के होमपेज पर पहुँच जायेगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • अब अगर आप इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके है तो आप “Login” के सेक्शन में जाकर लॉग इन करना होगा। अगर आपने इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नही किया है तो आप “Registration” के सेक्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 1
  • इस पेज पर लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का एक आप्शन दिखाई देगा, अब आपको इस आप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस आप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म के नीचे दिए गये सबमिट के बटन पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
  • इस तरह आप इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अपना आवेदन कर सकते है।

संक्षेप में

आज हमनें आपको अपने इस आर्टिकल में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना | ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हैं। उम्मीद करता हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी।

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