यूपी हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? | ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

|| यूपी हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?, UP Haisiyat Praman Patra Online Apply, हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?, यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How To Apply UP Haisiyat Praman Patra Online ||

आज हमारा भारत डिजिटल इंडिया बन चुका है जहां किसी भी तरह के दस्तावेजों जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड इत्यादि को बड़ी आसानी से घर बैठे बनवा सकते हैं। और सभी राज्य सरकारों के द्वारा अपनी सेवाओं को लगभग ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जहां Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए लोगो को डीएम कार्यालय में जा कर आवेदन करना होता था।

वहीं अब आप बिना किसी सरकारी दफ्तर में जाए या लंबी लाइनों में खड़े होकर समय बर्बाद किए बिना घर बैठे यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जो भी नागरिक UP Haisiyat Praman Patra Online Apply करना चाहते है लेकिन उन्हे  हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? के बारे में जानकारी नहीं है तो आपके लिए हमारा यह आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है.

क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से हम अपने पाठकों को आज UP Haisiyat Praman Patra Online Avedan kaise kare? के बारे में विस्तारपूर्वक बताने वाले है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इसे बनवाने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यकता होगी, तथा उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं? के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लेख को अंत तक जरूर पढ़िए।

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यूपी हैसियत प्रमाण पत्र क्या है? | What is UP Status Certificate?

UP Haisiyat Praman Patra एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज होता है इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। आमतौर पर हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता सरकारी ठेका लेने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम लेने, सड़क का ठेका लेने या फिर बैंक से लोन लेने इत्यादि कामों के लिए पड़ती है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र क्या है ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

कुछ समय पहले की ही बात है कि नागरिकों को अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डीएम ऑफिस में जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना पड़ता था लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए आप आसानी से अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप के माध्यम से UP Haisiyat Praman Patra बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश राज्य में कई ऐसे नागरिक हैं.

जिन्हें हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है लेकिन उन्हें यूपी हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (UP Haisiyat Praman Patra ke Liye Online Aavedan Kaise Karen?) के बारे में जानकारी नहीं है आपकी इसी समस्या के समाधान हेतु हम इस आर्टिकल के निचले हिस्से में आप सभी को Online Application Process For UP Status Proof के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहे है।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना क्यों जरूरी है?

यदि आप किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने का कार्य ले रहे हैं अथवा किसी सड़क बनाने का ठेका या फिर अपनी दैनिक जरूरतों या किसी अन्य कार्य के लिए बैंक से लोन प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हैसियत प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। हैसियत प्रमाण पत्र प्रत्येक राज्य के जिलाधिकारी के कार्यालय से जारी किया जाता है। जो यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है।

इस हैसियत प्रमाण पत्र के आधार पर ही लोग कई तरह के ठेके, कॉन्ट्रैक्ट और आवश्यकता पड़ने पर बैंक को या फिर किसी भी संस्था से लोन प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक होता है। जिसे आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं। चलिए अब How To Make UP Haisiyat Praman Patra Online In Hindi के बारे में जानते है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

जो भी लोग सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला है  Haisiyat Praman Patra Online बनवाना चाहते हैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जैसे –

  • हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ₹100 का निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • केवल उन्हें आवेदन कर्जा के लिए हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिनके नाम पर स्वयं की संपत्ति है।
  • हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को विभागवार देय धन राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
  • प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से अगले 2 वर्ष तक ही मान्य रहेगा इसके बाद लाभार्थी को पुनः हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  • यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति में संशोधन या फिर किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो तो आवेदन कर्ता को पुनः हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  • इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए बाद संपत्तियों का मूल्यांकन मान्य नहीं किया जाएगा।
  • कोई भी आवेदन करता अपनी अचल संपत्ति का मूल्यांकन GAV (Government Approved Valuer) से करा सकता है।
  • अगर कोई आवेदन कर्ता अपनी अचल संपत्ति का मूल्यांकन जीबीएसए नहीं कराता है तो तहसील के द्वारा उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी।
  • यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति कई तहसीलों में है तो सभी तहसीलों से अखियां प्राप्त कर के जिला अधिकारी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त अलग-अलग जिलों में संपत्ति होने की स्थिति में आपको सभी जिलों से अलग-अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • कोई भी व्यक्ति हैसियत प्रमाण पत्र तभी बनवा सकता है जब उसके बैंक में जमा धनराशि 3 महीने पहले से जमा होगी।

उत्तर प्रदेश हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज | Documents Required To Make UP Haisiyat Praman Patra Online In Hindi

वैसे तो Status certificate खुद एक जरूरी दस्तावेज है लेकिन इसे बनवाने के लिए आपको कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिस्ट नीचे उपलब्ध कराई है –

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • भूमि का खसरा खतौनी
  • दर्शाई गई संपत्ति या भवन का फोटो
  • अन्य संपत्ति जैसे वाहन होने की स्थिति में प्राधिकारी का मूल्यांकन प्रमाणपत्र
  • बैंक में रखी गयी संपत्ति के लिए बैंक प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र
  • इसके अलावा अन्य परिसम्पत्तियों के विवरण सम्बंधित प्रमाण पत्र आदि।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How To Apply UP Haisiyat Praman Patra Online

उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले जो भी लोग अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे बताए जाने वाले स्टफ्स को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपना ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वयं आवेदन कर सकते है, जो निम्नलिखित प्रकार से नीचे उपलब्ध है-

  • यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इसके विवाह के अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा
  • आप चाहें तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
  • अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है और और फिर यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से Login कर ले।
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  • लॉगइन होने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको नीचे आवेदन करे का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कर दीजिए।
  • इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको सबसे नीचे की ओर दिए जाने वाले Haisiyat Praman Patra पर क्लिक कर देना है।
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  • करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, अगर आप ऐसे प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नवीन आवेदन करें कि ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
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  • अब आपके सामने हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी आपको इसे ध्यान पूर्वक पढ़ कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर दीजिए।
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  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको मांगी गई सभी तरह के विवरण को ध्यान पूर्वक दर्ज करना है और फिर सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अपलोड करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करने और सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इतना करने के उपरांत आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त होगी जिस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें।
  • अब आपको आवेदन के लिए आधारित फीस का भुगतान करना होगा जिसके लिए आपको वापस डैशबोर्ड पर जाना है और फिर आवेदन शुल्क भुगतान करें कि ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा यह आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन आ जाएंगे।
  • आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी विकल्प पर क्लिक करके ऐसी प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फीस का भुगतान कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा और 7 दिनों के अंदर आपका है ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।

UP Haisiyat Praman Patra Related FAQs

हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है?

यह एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मजबूती का पता चलता है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है वह हास्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

सरकार द्वारा यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹100 की फीस निर्धारित की गई है। जब आप हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको ₹100 का शुल्क देना होगा।

हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए क्या करना होगा?

हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

क्या ऑफलाइन हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं?

जी हां, अगर आप ऑफलाइन हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो अपने नजदीक एक जन सुविधा केंद्र पर सभी जरूरी दस्तावेजों को ले जाकर हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग कहां कहां किया जाता है?

सरकारी दस्तावेज का उपयोग सरकारी टेंडर लेने, बिल्डिंग का निर्माण कराने या फिर बैंक से लोन लेने के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष

आज हमने आप सभी के साथ अपने इस लेख के माध्यम से यूपी हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वेबसाइट पर बताई जाने वाली जानकारी समझ आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में यूपी हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रश्न और अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं हम आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे तब तक आप हमारी वेबसाइट के साथ बने रहे।

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