उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Online Apply Form

Uttarakhand Vidhawa Pension Scheme :- हर दिन बढ़ती जनसंख्या और यांत्रिकी परिवहन के कारण प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस वजह से ना जाने कितने परिवारों की महिलायें विधवा ( जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो ) हो जाती है तथा पूरे परिवार को सँभालने की जिम्मेदारी भी उनके सर पर आ जाती है तथा पति न होने की वजह से आय के का भी आभाव हो जाता है। जिसकी वजह से के विधवा महिलाओं को अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है

प्रदेश की महिलों को कोई समस्या ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है जिनमें से विधवा पेंशन योजना एक विशेष है,इस योजना के तहत उत्तराखंड प्रदेश की विधवा महिलओं को अपना जीवन सही प्रकार से यापन करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है .

अगर कोई विधवा महिला इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहती है तो इस लेख को नीचे तक ध्यान पूर्वक पढ़े क्योंकि इस लेख में विधवा पेंशन योजना से जुडी पूरी जानकरी विस्तार में साझा की गयी है –

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विधवा पेंशन योजना क्या है? | What is Vidhawa pension scheme?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना

विधवा पेंशन योजना प्रदेश की विधवा महिलाओं के हित के लिए चलायी जा रही एक कल्याणकारी योजना है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की कोई भी विधवा महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है आवेदन कर सकती है इस योजना की आवेदन प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है तथा इसके लिए आवेदन करके वाली महिला को किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

योजना का नाम उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
किस राज्य में शुरू की गई उत्तराखंड राज्य में
पात्र किसे बनाया गया है 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को
सहायता राशि ₹1000 प्रति माह
उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

इस योजना का लाभ लेने के लिए किस – किस दस्तावेजों तथा पात्रताओं का होना आवश्यक है इसकी जानकरी नीचे लेख में विस्तार पूर्वक दी गयी है। इसके अलावा इस योजना के प्रारम्भ होने से प्रदेश की महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तथा वे आत्मनिर्भर होंगी क्योंकि पति न होने के करना आय का आभाव हो जाता है जिस कारण विधवा महिलाओं को परिवार के किसी अन्य सदस्य की आय के ऊपर निर्भर होना पड़ता है आइये जानते है इस योजना के तहत आवेदन कैसे करें तथा इसके लिए क्या दस्तावेज़ जरुरी है –

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभ | Benefits received under Uttarakhand Vidhawa Pension Scheme

अगर आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहती है या कर चुकी है तो आपको इससे होने वाले लाभों के बारे में जानकरी होना जरूरी है जो कुछ इस प्रकार है –

  • इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के आरम्भ होने से विधवा महिलाओं के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा। और वे आर्थिक होंगी।
  • इस योजना का आवेदन कोई भी विधवा महिला ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे – बैठे कर सकती है इसके लिए उसे किसी भी सरकारी दफ़्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • इस योजना से विधवा महिलाएं आत्मनिभर होंगी और उन्हें किसी और की आय पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी पात्रताएं | Essential Eligibility for Uttarakhand Vidhawa Pension Scheme

अगर कोई महिला उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती है तो उसके पास निम्न पात्रताओं का होना आवश्यक है जो कुछ इस प्रकार है –

  • आवेदन करने वाली महिला उत्तराखंड प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उसका किस भी बैंक में बैंक खता होना भी अनिवार्य है क्योंकि विभाग द्वारा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दास्तावेज | Documents required for Uttarakhand vidhawa Pension Scheme

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है –

पास पोर्ट साइज़ फोटो – आपकी पहचान के लिए आवेदन करते समय दो पास पोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होगी।

आधार कार्ड – उम्मीदवार के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जिसके जरिये उसककी पहचान का पता चलता है

आय प्रमाण पत्र – आवेदक की आय के अनुसार ही किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान किया जाता है इसलिए आवेदन करते समय आपके पास आय प्रमाण पत्र का भी होना अनिवार्य है।

स्थाई निवास प्रमाण पत्र – यह योजना केवल उत्तराखंड राज्य की विधवा मिहलाओं के लिए है है इसलिए उम्मीदवार के पास राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

बैंक की किताब की फोटो कॉपी – उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ विभाग द्वार सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है इसलिए आपका किसी भी बैंक में खता होना चाहिए तथा उसकी किताब की फोटो कॉपी की आपको आवेदन करते समय आवश्यकता होगी।

मोबाईल नंबर – आवेदन पत्र को वेरीफाई करने में आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो सकती है।
 

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?| How to apply for Uttarakhand Vidhawa Pension Scheme online

अगर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहती है तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन करने के लिए आप नीचे लेख में दी गयी जानकारी को स्टेप By स्टेप फॉलो कर सकती है –

  • सबसे पहले आपको की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जहाँ आपको आपको नागरिक सेवाओं का कॉलम दिखायी देगा।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • जिसमें आपको आवेदन करें,स्थिति जाने का विकल्प दिखायी देगा जिसके ऊपर आपको टच करके नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहाँ आपको एक आवेदन पत्र दिखाई देगा।
  • इस वेदन पत्र में आपको सबसे पहले विधवा पेंशन योजना का चयन करना है।
  • उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • इसके बाद पूछी गयी जानकारियां जैसे – नाम,पता,आयु,पति का नाम आदि की जानकरी को सही प्रकार भरना है। तथा मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।
  • अब नीचे दिए कैप्चर कोड को डाये गए स्थान पर दर्ज कर देना है।
  • उसके बाद सुरक्षित करें क्लीक कर देना है।
  • कुछ इस प्रकार आपका आवेदन सफलता पूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? |  How to apply for Uttarakhand Vidhawa Pension Scheme Offline

अगर आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहती है तो आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करणा होगा –

  • सबसे पहले आपको विभाग को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपको आपको नागरिक सेवाओं का कॉलम दिखायी देगा।
  • जहाँ आपको आवेदन करें,स्थिति जाने के ऊपर टच करके नया ऑफलाइन आवेदन करें के ऊपर क्लिक करना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहाँ आपको विधवा पेंशन योजना के ऊपर क्लिक करना है।
  • फिर आपको डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक के देना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • अब आपके सामने एक आवेदन पत्र खुल जायेगा। जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है।

आवेदन पत्र को PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। 

  • और पत्र में पूछी गयी सभी जानकरियों को सही प्राजकर भर लेने है।
  • तथा इस पत्र को समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलता पूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन स्थिति की ऑनलाइन कैसे जाँच करें? | How to check Uttarakhand Vidhawa pension scheme application status online

अगर आपने उत्तराखंड विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप तथा विभाग द्वारा अभी आपको योजना से जुड़ा लाभ नहीं प्रदान किया गया है तो आप ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन पत्र की स्थिति की जाँच कर सकते है जिससे आपको पता चल जायेगा। कि आपको अभी तक लाभ क्यों नहीं प्रदान किया गया है आवेदन की स्थिति की जाँच करने के लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट्स को फॉलो करें –

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • जहाना आपको आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
  • और दिए गए कैप्चर को दर्ज करना है।
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
  • इसके बाद Show Status के ऊपर क्लीक कर देना है।
  • ये करना के बाद आपके आवेदन पत्र की स्थिति आपके सामने खुल जाएगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से राज्य की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे पर निर्भर है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिला को कितनी राशि दी जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ लेने वाली महिला को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ₹1000 की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में प्रति महा प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित की गई विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को सहायता राशि प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग के दफ्तर या अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।

निष्कर्ष –

आज हमरे द्वारा इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकरी विस्तार से साझा की गयी. हम उम्मीद करते है कि ये जानकरी आपको पसंद आयी होगी। अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई भी सस्वाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है हमारी टीम द्वार जल्द से जल्द जबाब प्रदान किया जायेगा। धन्यवाद!

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