भारतीय दंड संहिता की धारा इसमें यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक ही अपराध किया है एक अपराध के लिए धारा 34 के अंतर्गत सजा नहीं दी जाती
परंतु यदि किसी अपराधी ने एक अपराध के बाद एक और अपराध किया है तो उसे धारा 34 के अनुसार सजा दी जाती है।
धारा 34 के अनुसार उन व्यक्तियों को सजा दी जा सकती जिन्होंने किसी आपराधिक इरादे से कार्य को अंजाम दिया है
अपराध में बहुत सारे लोगों को शामिल किया है। धारा 34 के अनुसार वह व्यक्ति भी सजा के पात्र होंगे।
अगर किसी व्यक्ति पर धारा 34 कर जाती है तो उसे कभी भी किसी सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं हो पाएगा तथा किसी भी प्रकार के सरकारी परीक्षा को नहीं दे पाएगा।
धारा 34 कभी भी किसी एक अपराध के लिए नहीं लगाई जाती यदि पहले से ही किसी अपराधी पर किसी अन्य नारा को लगाया गया है तभी धारा 34 पर लगाई जा सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत 3 मुख्य तथा आते हैं जैसे किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधि, व्यक्तियों के गुट द्वारा किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम देना, तथा अपराध में भागीदार सभी व्यक्तियों को समान सजा का प्रावधान है ।
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